अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गृह विभाग की 33 सेवाओं को अधिसूचित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इन सेवाओं के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को निर्धारित अवधि के भीतर विभिन्न अनुमतियां, सत्यापन और लाइसेंस संबंधी सेवाएं प्राप्त हों।
अधिसूचना के अनुसार, यदि हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण उसी जिले में कराया जाता है और लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो इसका नवीनीकरण 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। यदि छह वर्ष की अवधि के बाद पुलिस सत्यापन आवश्यक हो, तो हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया 22 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
शस्त्र लाइसेंस में हथियारों को जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने और विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, रैलियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति जैसी सेवाएं सात दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। विदेशियों के पंजीकरण (आगमन और प्रस्थान) की सेवा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार, एफआईआर या डीडीआर की प्रतियां तुरंत या ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।
विदेशियों के लिए आवासीय परमिट का विस्तार, लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति, मेलों, प्रदर्शनियों और खेल आयोजनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना, अजनबी सत्यापन और पुराने वाहनों के लिए एनओसी जारी करना जैसी सेवाएं पांच दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।
घरेलू सहायकों का सत्यापन, किरायेदारों का सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, कर्मचारियों का सत्यापन और पंजीकृत गुमशुदा संपत्ति के मामलों का निपटान 21 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल और इसी तरह की सुविधाओं की स्थापना के लिए एनओसी 15 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। सिनेमा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी, जबकि सिनेमा लाइसेंस का नवीनीकरण 25 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा।
पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए एनओसी जारी करना, विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के लिए अनुमति देना, पटाखा लाइसेंस का नवीनीकरण करना और पटाखा दुकानों और गोदामों के लिए एनओसी जारी करना जैसी सेवाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।
ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा और निजी सुरक्षा एजेंसियों का सत्यापन 60 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, साइबर कैफे संचालकों के पंजीकरण, होटल संचालकों और अतिथियों के पंजीकरण और सामुदायिक संपर्क समूह के आवेदकों के सत्यापन से संबंधित सत्यापन सेवाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।
इस अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए सक्षम अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी का भी उल्लेख किया गया है। यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

