पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पंजाब के आबकारी आयुक्त जितेंद्र जोरवाल आईएएस ने पंजाब राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के राजस्व क्षेत्र में 14.12.2025 को 00:00 बजे से 15.12.2025 को सुबह 10:00 बजे तक मतदान दिवस को “शुष्क दिवस” घोषित किया है। ये आदेश पंजाब में अक्षरशः लागू होंगे।
पंजाब में मतदान के दिन यानी 14 दिसंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है।
In Punjab, the polling day i.e. 14th December has been declared as dry day.

