हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को स्थानीय अदालत ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने के लिए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश सोमवार को यहां सीजेएम कोर्ट ने सुनाया।
विवरण के अनुसार, तत्कालीन सीजेएम पूनम कंवर ने सदर थाने के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर को एक आरोपी सुभाष को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, जो एक महिला याचिकाकर्ता द्वारा दायर गुजारा भत्ता के मामले में वांछित था।
अदालत ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता के पति सुभाष ने अदालत में 1.65 लाख रुपये जमा करा दिए हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस अधिकारी ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया और न ही सुभाष ने पैसे जमा कराए और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट ने उसके खिलाफ सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपी नूंह जिले में तैनात था। उसके खिलाफ 2023 में आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया था।