नारनौल नगर परिषद के अधिकारियों ने नारनौल शहर में अनाधिकृत स्थानों पर लोहे व स्टील के विज्ञापन फ्रेम लगाने तथा सरकारी सम्पत्तियों पर पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री चिपकाने के आरोप में 24 लोगों को नोटिस जारी किया है।
परिषद के कार्यकारी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में पूरे शहर में एक सर्वेक्षण करवाया था। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कई लोग व्यावसायिक स्थलों पर लोहे और स्टील के विज्ञापन फ्रेम लगा रहे हैं और बैनर के माध्यम से खुद या दूसरों का प्रचार कर रहे हैं। यह गतिविधि हरियाणा विज्ञापन नियम, 2022 का उल्लंघन है।
उन्होंने आगे बताया कि 15 व्यक्तियों को इन अवैध फ्रेमों को हटाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर फ्रेम नहीं हटाए गए, तो परिषद हरियाणा विज्ञापन नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर यूनीपोल या लोहे के फ्रेम लगाए हैं या सरकारी खंभों और दीवारों पर बैनर लगाए हैं, उन्हें हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1989 के तहत 14 दिन का नोटिस दिया गया है। इन नौ व्यक्तियों को अपने खर्च पर इन अवैध विज्ञापन संरचनाओं को हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने तक की कैद, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।”
गोयल ने बताया कि वाणिज्यिक संपत्तियों (दुकानें, होटल आदि) पर लोहे और स्टील के विज्ञापन फ्रेम लगाना और विज्ञापन के उद्देश्य से बैनर लगाना, चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा हो या किसी और की ओर से, नगर परिषद क्षेत्र में अवैध है। इसी तरह, सरकारी संपत्ति, सड़कों या सार्वजनिक खंभों और दीवारों पर यूनिपोल या लोहे के फ्रेम जैसी विज्ञापन संरचनाएं लगाना भी नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों को दंड या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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