N1Live Punjab पेंशनभोगियों के लिए 31 मार्च तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
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पेंशनभोगियों के लिए 31 मार्च तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

It is mandatory for pensioners to submit digital life certificate by March 31.

पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया लागू की है। जिला कोषागार अधिकारी रेणुका कात्याल ने कहा कि कुछ पेंशनभोगी अभी भी बैंकों में मैन्युअल प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं, जबकि अब पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी अपने निकटतम कोषागार कार्यालय, संबंधित बैंक की शाखा या सेवा केंद्र जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, चेहरे की पहचान की सुविधा के माध्यम से पेंशनभोगी अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

जिला कोषाधिकारी ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जीवन प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2026 से पहले जमा कर दिए जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया अनिवार्य इसलिए की गई है ताकि पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से चलता रहे और पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह भी बताया गया कि यदि किसी पेंशनभोगी को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वे पंजाब सरकार की हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर सकते हैं।

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