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अस्पतालों के लिए परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपये लेना अनिवार्य नहीं: सुखू

It is not mandatory for hospitals to charge Rs 10 as consultation fee: Sukhu

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि अस्पतालों के लिए मरीजों से परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपये लेना अनिवार्य नहीं है।

सुखू ने कहा, “प्रत्येक अस्पताल की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) अगर स्वच्छता और रखरखाव (बुनियादी ढांचे और उपकरणों) जैसी सेवाओं के लिए संसाधनों की जरूरत है तो वह परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपये वसूल सकती है। अगर आरकेएस को लगता है कि उसके पास पर्याप्त धन है, तो उसे ये शुल्क लगाने की जरूरत नहीं है।”

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