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जम्मू-कश्मीर : एनआईए ने पुलवामा में जैश आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की

Jammu and Kashmir: NIA attaches property of Jaish terrorist in Pulwama

श्रीनगर, 17 मई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के शीर्ष आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की सात संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की संपत्ति, जिसमें कश्मीर के पुलवामा जिले के किसरीगाम में 19 मरला और 84 वर्ग फुट की जमीन शामिल है, को एनआईए की जम्मू स्‍थित विशेष अदालत के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत बुधवार को कुर्क कर लिया गया।“

मंटू को 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे।

उसी वर्ष 27 जुलाई को उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था और इस समय वह शस्त्र अधिनियम, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है।

एनआईए के अनुसार, मंटू जैश-ए-मोहम्मद के अपने पांच सह-आरोपी सदस्यों के साथ, नए घुसपैठ किए गए आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में पहुंचाने में शामिल था।

भारत विरोधी एजेंडे के तहत सुरक्षा बलों और तंत्र पर आतंकी हमले करने की साजिश से जुड़े मामले में कम से कम तीन आतंकवादी मारे गए और हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी जब्त किए गए।

मौलाना मसूद अजहर द्वारा साल 2000 में अपने गठन के बाद से जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू-कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा जैश-ए-मोहम्मद को ‘नामित विदेशी आतंकवादी संगठन’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और 2019 में अजहर को ‘वैश्विक आतंकवादी’ के रूप में नामित किया गया था।

एनआईए ने एक सप्ताह पहले ही जम्मू-कश्मीर में आतंकी गुर्गों पर अपनी कार्रवाई के तहत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के एक अन्य शीर्ष आतंकवादी की छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

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