July 30, 2026
National

जम्मू-कश्मीर: तेल सप्लाई के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी, चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

Jammu & Kashmir: ₹15 lakh fraud under the pretext of oil supply; charge sheet filed against four accused.

जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को कहा कि उसने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गुरुवार को ईओडब्ल्यू के बयान के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 120-बी के तहत दर्ज मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई।

आरोपियों की पहचान मोहम्मद अमीन भट, खालिद हुसैन खान, अनिल कुमार माहेश्वरी और शशांक कुमार के तौर पर हुई है।

बयान में कहा गया है कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था। आरोप है कि मोहम्मद अमीन भट ने खालिद हुसैन खान (जिसने खुद को एरिया सेल्स मैनेजर बताया) और अनिल कुमार माहेश्वरी, (जिसने एम/एस एश्योर्ड एग्रो फूड इंडस्ट्रीज का रीजनल सेल्स मैनेजर होने का दावा किया था) ने साथ मिलकर शिकायतकर्ता को खाना पकाने का तेल सप्लाई करने के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 15 लाख रुपए निवेश करने के लिए राजी किया।

आरोपियों ने दावा किया था कि कंपनी खाना पकाने का तेल बनाती है और एक हफ्ते के भीतर स्टॉक की डिलीवरी का भरोसा दिलाया था। हालांकि कोई स्टॉक सप्लाई नहीं किया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने पाया कि आरोपियों ने साजिश रचकर सरसों का तेल सप्लाई करने के बहाने शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी।

राजस्थान के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से की गई पूछताछ से पता चला कि एम/एस एश्योर्ड एग्रो फूड इंडस्ट्रीज नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। जांच में मेरठ के शशांक कुमार की भूमिका का भी पता चला है, जो कंपनी का मालिक पाया गया। जांच पूरी होने के बाद न्यायिक कार्यवाही के लिए सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

बयान में ईओडब्ल्यू जनता को सलाह देती है कि वे इस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी से सावधान रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना ईओडब्ल्यू कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दें। पीड़ित ईओडब्ल्यू की आधिकारिक ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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