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झारखंड हाईकोर्ट ने श्रीलेदर्स के मालिक की हत्या के तीन आरोपियों की उम्रकैद निरस्त की

Jharkhand High Court cancels life imprisonment of three accused of murder of Sri Leathers owner

रांची, 3 सितंबर । जमशेदपुर में श्रीलेदर्स के मालिक उद्योगपति आशीष डे की हत्या के बहुचर्चित केस में तीन आरोपियों जितेंद्र सिंह, अमलेश सिंह एवं विनोद सिंह को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है।

शूज और लेदर्स प्रोडक्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या 2 नवंबर 2007 को जमशेदपुर में साकची आम बगान के पास कर दी गई थी। उनसे अपराधियों ने रंगदारी में मोटी रकम की मांग की थी। इसके बाद सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में तापस पाल की शिकायत पर साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्या के आरोपियों में झारखंड के चर्चित गैंगस्टर अखिलेश सिंह और विक्रम शर्मा भी शामिल थे, जिन्हें निचली अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था।

इस मामले में आशीष डे की पत्नी समेत छह लोगों की गवाही के आधार पर जमशेदपुर की निचली अदालत ने 17 सितंबर 2011 में जितेंद्र कुमार सिंह, अमलेश कुमार सिंह एवं विनोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बाद में अमलेश सिंह और विनोद कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इन तीनों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई में बहस पूरी होने के बाद 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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