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झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में 28 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति रद्द की

Jharkhand High Court cancels the appointment of 28 lab technicians in RIMS

रांची, 9 जनवरी  झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में लैब टेक्नीशियनों के 28 पदों पर वर्ष 2020 में हुई नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने नियुक्ति के लिए तय किए मापदंडों को गलत ठहराया है।

इसके साथ ही नए सिरे से लिखित परीक्षा आयोजित करने और अनुभव के आधार पर मापदंड निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। भुवन भास्कर नामक एक अभ्यर्थी ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि रिम्स ने साल 2019 में इसकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन, इसमें जो अहर्ताएं रखी गईं, वह केंद्र सरकार के निर्देशों के विपरीत थीं।

याचिकाकर्ता का कहना था कि आयोग ने लिखित परीक्षा और अनुभव के अलावा स्किल टेस्ट को भी आधार बनाकर नंबर जोड़े। केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक को परीक्षा में नहीं जोड़ा जा सकता।

हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन. पाठक ने याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनते हुए साल 2022 के जून महीने में फैसला सुरक्षित रखा था। अपने फैसले में अदालत ने यह आदेश दिया है कि नए सिरे से लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर नियुक्ति करें। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समीर सौरव ने अदालत में पक्ष रका।

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