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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- रात 12 बजे तक हर हाल में बंद हों बार-रेस्टोरेंट

Jharkhand High Court told the state government - Bars and restaurants should be closed by 12 midnight under all circumstances.

रांची, 26 जून । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुनिश्चित करने को कहा है कि रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में बार एवं रेस्टोरेंट खुले न रहें। कोर्ट ने रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक बार में पिछले महीने एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा कि रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक के आसपास, तुपुदाना में कई रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां लोग रात में शराब का सेवन करते हैं। इन रेस्टोरेंट्स में बिना लाइसेंस शराब सर्व की जाती है। ऐसे बार-रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। पुलिस नशा रोकने के अभियान के नाम पर सिर्फ आईवॉश न करे, बल्कि सामाजिक दायित्व समझते हुए नशा उन्मूलन के लिए अभियान चलाए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस की टीम बनाई गई है, जो बार एवं रेस्टोरेंट की गतिविधियों पर नजर रखेगी। रांची शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने एवं खुलने का समय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संबंध में सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह वाला नहीं होना चाहिए। इसके पहले मामले में कोर्ट ने रांची डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिया कि स्कूलों और मंदिरों के आस-पास बार एवं रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत न दी जाए।

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