रांची, 7 दिसंबर । झारखंड में असिस्टेंट सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2015 में वैकेंसी निकालने के आठ साल बाद भी प्रक्रिया पूरी न करने के मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब मांगा है।
विजय मिंज नामक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी।
प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि जेपीएससी ने वर्ष 2015 में असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत बैकलॉग के 33 पदों पर नियुक्ति होनी थी। लेकिन, जेपीएससी ने ना तो इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की और न ही विज्ञापन रद्द किया।
आठ साल होने के बाद भी अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं। प्रार्थी ने रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करवाने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुभाषित रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पैरवी की।
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