मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांगड़ा जिले के अरला देहरा गांव निवासी आदतन अपराधी पवन कुमार की 1.06 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
उन्हें 26.10 ग्राम “चिट्टा” (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया और 6 नवंबर, 2024 को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। यह अपराध न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों की श्रेणी में आता है।
एसपी शालिनी अग्निहोत्री और एडिशनल एसपी अदिति सिंह ने बताया कि कांगड़ा पुलिस ने पवन कुमार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई संपत्तियों की विस्तृत वित्तीय जाँच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जाँच में पता चला है कि उसने अवैध तरीकों से दो मकान, अन्य अचल संपत्तियाँ और सोने-चाँदी के आभूषण बनाए हैं।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत स्टेशन हाउस अधिकारी या केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी बिक्री, खरीद या उपयोग को रोकते हुए संपत्ति को फ्रीज कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 जून, 2025 को सक्षम प्राधिकारी और SAFEM एवं NDPSA, नई दिल्ली के प्रशासक ने कुर्की आदेशों की पुष्टि की। कुर्क की गई संपत्तियों में 87.77 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियां और 18,36,000 रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 1.06 करोड़ रुपये है।
एसपी ने बताया कि पवन कुमार नशे से जुड़े मामलों में लंबे समय से अपराधी रहा है। उन्होंने बताया कि उस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज हो चुका है।
पिछले सप्ताह कांगड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गतिविधियों से जुड़ी 1.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की पुष्टि की थी।
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