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करनाल: हाफेड के पूर्व जिला प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Karnal: Anticipatory bail plea of ​​former Hafed district manager rejected

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने 2025-26 सीजन के दौरान धान की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में हैफेड, करनाल के पूर्व जिला प्रबंधक अमित कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, कुमार ने असंध पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत मांगी थी। जिला अटॉर्नी डॉ. पंकज कुमार सैनी ने कहा, “मामला अभी भी जांच के अधीन है और कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हमने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है क्योंकि सह-आरोपियों की याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी गई थीं।”

उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान, श्री राधे राधे राइस मिल, असंध में 15,520.71 क्विंटल धान की कमी पाई गई और अग्रवाल एंड संस राइस मिल में 8,910.53 क्विंटल धान की कमी पाई गई।

जांच के अनुसार, जब कुमार जिला प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, तब मिलों को धान के आवंटन में कई अनियमितताएं पाई गईं। 4 नवंबर को किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान कथित अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रबंध निदेशक (हाफेड) ने उन्हें निलंबित कर दिया।

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