करनाल, 4 अप्रैल पुलिस ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर जेल परिसर के वीडियो और तस्वीरें साझा करने के आरोप में जेल के एक कैदी, उसके बेटे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
राम नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ , सतीश कुमार ने कहा कि आरोपी प्रसन, उसके बेटे और अन्य पर जेल अधिनियम की धारा 42 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जेल कैदियों को फोन और वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान करता है। आरोपी कैदी ने कथित तौर पर कई जेलों में रहने के दौरान जेल के वीडियो और तस्वीरें साझा करने के लिए सुविधाओं का इस्तेमाल किया। आरोपी कैदी के बेटे और अन्य लोगों ने कथित तौर पर इन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। डीजी (जेल) ने घटना की जांच के आदेश दिये थे.
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