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करनाल धान घोटाला: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Karnal Paddy Scam: Food and Civil Supplies Inspector's anticipatory bail plea rejected

राज्य की खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को हिला देने वाले धान खरीद घोटाले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने करनाल अनाज मंडी में तैनात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक समीर वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भिवानी निवासी समीर उन कई अधिकारियों और बिचौलियों में शामिल हैं जिन पर धान की बड़े पैमाने पर फर्जी खरीद में सहयोग करने का आरोप है।

उनका नाम दो एफआईआर में दर्ज है — एक सदर पुलिस स्टेशन में चावल मिल में भारी स्टॉक की कमी के संबंध में और दूसरी सिटी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 316(5) के तहत फर्जी गेट पास जारी करने में कथित अनियमितताओं के लिए। जांचकर्ताओं के अनुसार, इन फर्जी प्रविष्टियों से यह आभास हुआ कि किसानों ने मंडी में धान लाया था, जबकि वास्तव में “धान और चावल का कोई स्टॉक प्राप्त ही नहीं हुआ था”। फिर भी, भुगतान कर दिए गए, जिससे “राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान” हुआ, पुलिस ने अदालत में कहा।

यह घोटाला तब सामने आया जब भौतिक सत्यापन से पता चला कि कागजों पर खरीदी गई धान की बड़ी मात्रा निर्धारित मिलों तक पहुंची ही नहीं थी। शुरुआत में, एफआईआर में करनाल बाजार समिति की सचिव आशा रानी, ​​दुहानपुर वीरान के राजेंद्र कुमार, दादुपुर रोरान के अमित कुमार और नरुखेरी के अजय कुमार जैसे कर्मचारियों के नाम दर्ज किए गए थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, नीलामी रिकॉर्डर यशपाल, निलंबित मंडी पर्यवेक्षक पंकज तुली, निरीक्षक समीर और उत्तर प्रदेश के डबकोला गांव के दो व्यक्तियों – अंकित और अंकुश – की भूमिका भी सामने आई। पुलिस ने अब तक तुली, अंकित और अंकुश को गिरफ्तार किया है; तुली को जेल से स्थानांतरित किए जाने के बाद 20 नवंबर को पीजीआई चंडीगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई।

आशा रानी और यशपाल को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जबकि समीर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निलंबित किया गया था। आशा और यशपाल दोनों को 28 नवंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई, जिसमें जांच में सहयोग करने, पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने की शर्तें शामिल थीं।

समीर का नाम डीएफएससी अनिल कुमार की शिकायत पर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अलग एफआईआर में भी शामिल है। उस मामले में, मिल सत्यापन के दौरान धान की 12,659.62 क्विंटल की कथित कमी के संबंध में समीर पर, सालारू स्थित मेसर्स बाटन फूड्स के मिल मालिक सतीश कुमार और चार मंडी निरीक्षकों के साथ आरोप लगाए गए हैं।

घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने कहा कि समीर दोनों मामलों में आरोपी है और सिटी पुलिस स्टेशन मामले में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

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