दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाली अपनी टिप्पणी के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत में गुरुवार को एक बार फिर सोनीपत की अदालत में पेश नहीं हुए।
हालांकि, उनके वकील ने आपत्ति याचिका दायर करते हुए कहा कि स्थानीय अदालत को इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसकी सुनवाई विशेष अदालत में की जानी चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय की है।
सोनीपत में राई वाटर वर्क्स के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक ने 29 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपनी टिप्पणी से गलत सूचना फैलाई और दिल्ली और हरियाणा के निवासियों में दहशत पैदा की।
याचिकाकर्ता ने मांग की कि केजरीवाल को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय न्याय संहिता के तहत तलब किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए।
राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से 29 जनवरी को दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल ने उन्हें 17 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।
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