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केरल: कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल ममकूटथिल को रेप केस में मिली जमानत

Kerala: Expelled Congress MLA Rahul Mamkootathil granted bail in rape case

12 फरवरी । केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। ममकूटथिल को बाकी दो रेप केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

विधायक राहुल ममकूटथिल को हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है। उन्हें अपना मोबाइल फोन जांच ऑफिसर को देना होगा और हर दूसरे शनिवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इसके अलावा, विधायक को देश न छोड़ने और क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के सामने अपना पासपोर्ट जमा करने का ऑर्डर दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रभावित न करने की भी चेतावनी दी है।

ममकूटथिल को जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच करवाने का भी ऑर्डर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें अगले तीन दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस की ओर से की जाने वाली पूछताछ के लिए पेश होना होगा। विधायक को गवाहों से दूर रहने की हिदायत दी गई है और जमानत पर रहते हुए कोई भी अपराध नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है।

इस मामले में विधायक ने तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, सेशन कोर्ट ने राहुल ममकूटथिल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था।

गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने विधायक की अग्रिम जमानत का विरोध किया। आरोप लगाया गया कि आरोपी विधायक ने महिला को मानसिक रूप से परेशान किया और उसका यौन शोषण किया। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में कहा कि आरोपी को जमानत देने से उस महिला की जान को खतरा हो सकता है। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने इसी तरह कई दूसरी महिलाओं के साथ भी गलत बर्ताव किया है।

यह मामला 27 नवंबर 2025 को एक महिला और उसके परिवार की ओर से सीधे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी गई एक लिखित शिकायत से जुड़ा है, जिसमें विधायक पर रेप, यौन उत्पीड़न से गर्भधारण और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया गया था।

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