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कुल्लू मृत्यु मामला: लाहौल-स्पीति पुलिस ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में महिला पर मामला दर्ज किया

Kullu death case: Lahaul-Spiti police booked the woman for allegedly making derogatory remarks against the Scheduled Tribe community

लाहौल और स्पीति पुलिस ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के निवासियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यशिका ठाकुर नाम की एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के बाद एक युवती की मृत्यु और उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए, महिला ने दावा किया कि आदिवासी समुदाय के सदस्यों को नौकरियां “आसानी से” मिल जाती हैं और वे सम्मान के पात्र नहीं हैं।

अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण लाभों का जिक्र करते हुए, उसने अपनी पोस्ट में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। उसने आरक्षण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि महिला की मृत्यु के संबंध में निलंबित डॉक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) दोनों लाहौल और स्पीति से हैं।

इन अपमानजनक टिप्पणियों से लाहौल और स्पीति के निवासियों में व्यापक आक्रोश फैल गया, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लाहौल और स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि लोग इन टिप्पणियों से बेहद आहत और दुखी हैं। विधायक ने कहा, “आरक्षण पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। इसके अलावा, शालीनता की सीमा को पार नहीं करना चाहिए और ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जो सद्भाव और मेलजोल को ठेस पहुंचाएं।”

इस बीच, महिला ने अपनी टिप्पणियों पर हुई आलोचना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके माफी मांगी। अपनी माफी में उसने कहा कि कुल्लू अस्पताल की घटना पर गुस्से में आकर उसने अनुचित टिप्पणी कर दी।

हालांकि, उनकी टिप्पणियों से आहत कई लोगों को लगा कि माफी में ईमानदारी की कमी है। विधायक ने कहा कि माफी स्वीकार करना या न करना जनता का काम है।

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