January 30, 2025
Himachal

लीगेसी केसेज रिजोल्यूशन स्कीम को मंजूरी दी गई

Legacy Cases Resolution Scheme approved

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को शुरू करने को मंजूरी दे दी है, तथा इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें गैर-समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी शामिल कर लिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई योजना से लगभग 3,500 मामलों का समाधान होने की उम्मीद है, जिससे 10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने 48,269 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है, जिससे 452.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और वादियों को काफी राहत मिली है।

उन्होंने कहा, “मुकदमेबाजी कम करने और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने समय-समय पर लीगेसी केसेज समाधान योजनाएं शुरू की हैं।”

उल्लेखनीय है कि डीजल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रित करने वाला राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस नई योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 तक के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों को संबोधित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गैर-समावेशी अधिनियमों के तहत लंबित मामलों को और कम करना है।

1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के लागू होने के बाद, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर जैसे राज्य करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इन करों के अंतर्गत लंबित मामलों और विवादों को हल करने के लिए, राज्य ने अब तक तीन विरासत मामलों के समाधान की योजनाएँ शुरू की हैं।

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