September 20, 2024
Chandigarh Punjab

मोहाली की 3 वीजा, कंसल्टेंसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द

मोहाली, 10 फरवरी

जिला प्रशासन ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर तीन वीजा और कंसल्टेंट फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

मोहाली जिले की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमनिंदर कौर बराड़ ने कहा, सावित्री हाइट्स -2, वीआईपी रोड, जीरकपुर के पास स्थित “इन एंड आउट ट्रैवल्स” को एक ट्रैवल एजेंसी संचालित करने का लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी समयावधि 21 मार्च, 2021 तक थी। लाइसेंसधारी ने इसकी अवधि समाप्त होने पर नोटिस जारी होने के बावजूद इसे आगे जारी रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में इस एजेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है

सुखानंद वीजा कंसल्टेंट को मोहाली फेज 11 में कंसल्टेंसी लाइसेंस भी जारी किया गया था। इसकी समय अवधि 15 अक्टूबर, 2022 तक थी। एजेंसी से 26 जून, 2022 को ग्राहकों, वसूली गई राशि और अधिनियम/नियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी। . साथ ही उसके सेमिनारों और विज्ञापनों की जानकारी भी मांगी। फर्म द्वारा कोई काम नहीं करने के कारण उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।

फ्लाईवे ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, फेज 3बी2 का कंसल्टेंसी लाइसेंस 17 अगस्त, 2022 तक था। कंपनी ने पिछले एक साल से काम बंद कर दिया था और उसका लाइसेंस भी समाप्त हो गया है। ऐसे में इस फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।

 

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