अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने वर्ष 2017 में सिविल लाइंस क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में बाल-अपराधी और सीरियल किलर सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा गया है।
सुनील को 2018 में तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या की जांच के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। उसने पिछले सात सालों में कम से कम 15 लोगों की हत्या की थी। उसने 2016 से 2018 के बीच गुरुग्राम में कम से कम तीन लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की थी।
बलात्कार पीड़ित लड़कियों के मुद्दों की निशुल्क पैरवी करने वाली सामाजिक संस्था फरिश्ते ग्रुप की अंजू रावत नेगी और कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि लड़की के पिता ने 6 जनवरी 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 6 साल की बेटी लापता हो गई है। बाद में उसका शव द्रोण पार्क (राजीव चौक) में पानी की टंकी में मिला। उसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूली है। भारद्वाज ने बताया कि मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पुख्ता सबूत और गवाह भी पेश किए गए। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए कोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोपी को दोषी करार दिया था।
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