चंडीगढ़, 24 नवंबर । पंजाब के मोहाली में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए बाल अश्लील सामग्री साझा करने के लिए लुधियाना के एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
आरोपी अनुज कुमार लुधियाना जिले के साहनेवाल का रहने वाला है।
जानकारी के अनुसार, पंजाब राज्य साइबर अपराध सेल की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम इकाई ने पाया था कि संदिग्ध ने 27 नवंबर, 2020 को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से बाल अश्लीलता की एक वीडियो क्लिप प्रसारित की थी।
इसके बाद, सामग्री अपलोड करने और प्रसारित करने के लिए पुलिस स्टेशन राज्य साइबर अपराध में आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत 18 सितंबर, 2021 को पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान, विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आईपी पते सहित तकनीकी विवरण मांगे गए, जिससे आरोपी की पहचान का पता चल सका।
आरोपी को 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया।
डीआइजी (साइबर अपराध) नीलांबरी जगदाले ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना जिसमें बच्चों को स्पष्ट यौन कार्य या आचरण में शामिल दिखाया गया हो या पाठ या डिजिटल छवियां बनाई गई हों, सामग्री एकत्र की गई हो, खोजी गई हो, ब्राउज़ की गई हो, डाउनलोड की गई हो, विज्ञापन दिया गया हो, प्रचारित किया गया हो, आदान-प्रदान किया गया हो या वितरित किया गया हो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को अश्लील या अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करना एक दंडनीय कृत्य है जिसमें पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उन्होंने माता-पिता से अपने बच्चों से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में खुलकर बात करने, बच्चों को अपनी निगरानी में स्क्रीन और उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देने, बच्चों के ऑनलाइन दोस्तों पर नज़र रखने और उन्हें अपना स्थान निजी रखने के लिए सिखाने का भी आह्वान किया।