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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु डीजीपी को बैलगाड़ी दौड़ पर दिशानिर्देश लागू करने का निर्देश दिया

Madras High Court directs Tamil Nadu DGP to enforce guidelines on bullock cart racing

चेन्नई, 21 फरवरी । मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को प्रदेश में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के लिए सर्कलुर जारी करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति आर. विजयकुमार की खंडपीठ ने राज्य पुलिस से स्पष्ट कह दिया है कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के तहत रेस का आयोजन किया जाए।

कोर्ट ने यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है, जिसमें थेनी और तंजावुर जिलों में बैलों के रेस के आयोजन का आदेश देने का आग्रह किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के रेस का आयोजन कराने की दिशा में अभी तक कोई एकरूपता देखन को नहीं मिली है, जो कि चिंता का विषय है।

अदालत की मदुरै पीठ की खंडपीठ ने सरकार से इस बात पर जवाब मांगा था कि किस आधार पर ऐसे आवेदनों को अनुमति दी जाती है या खारिज किया जाता है। कोर्ट के निर्देश के आधार पर अब डीजीपी को नए सिरे से गाइडलाइन जारी करनी होगी।

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