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तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश : सांसदों/विधायकों के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाएं

Madras High Court directs Tamil Nadu Police to expedite proceedings against MPs/MLAs

चेन्नई, 3 अप्रैल । मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु पुलिस को मौजूदा और पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश वी. संजय गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जे.सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर अदालत द्वारा ली गई स्वत: संज्ञान याचिका पर निर्देश जारी किया।

मौजूदा और पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ विभिन्न आरोपों के तहत 561 आपराधिक मामले दर्ज किए जाने की जानकारी मिलने पर अदालत ने पुलिस को 20 जून से पहले स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता पी.एस. रमन और राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने किया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर उन्‍होंने कहा कि विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत 20 मामलों में सुनवाई चल रही है और उनमें से नौ सुनवाई के अंतिम चरण में हैं।

अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें दर्ज करने के बाद पीठ ने आदेश दिया कि जिन मामलों में आरोप तय करना लंबित है, उनमें तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि पीठ ने उनसे 20 जून तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

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