अमृतसर (पंजाब), 13 मई, 2025: अमृतसर के मजीठा में नकली शराब के कारण हुई दुखद मौत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए, पंजाब पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े रैकेट के सरगना सहित कई स्थानीय वितरकों और औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायन मेथनॉल के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, यह जानकारी मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
रैकेट के गिरफ्तार सरगना की पहचान साहिब सिंह के रूप में हुई है, जबकि मेथनॉल के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं की पहचान लुधियाना के सुख एन्क्लेव में साहिल केमिकल्स के मालिक पंकज कुमार उर्फ साहिल और अरविंद कुमार के रूप में हुई है।
पुलिस ने स्थानीय वितरकों – जिनकी पहचान प्रभजीत सिंह और कुलबीर सिंह के रूप में हुई है – और स्थानीय विक्रेताओं – जिनकी पहचान निंदर कौर, साहिब सिंह, गुरजंट सिंह, अरुण उर्फ काला और सिकंदर सिंह उर्फ पप्पू के रूप में हुई है – को भी गिरफ्तार किया है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि किंगपिन साहिब सिंह द्वारा ऑनलाइन खरीदे जाने के बाद मेथेनॉल रसायन का इस्तेमाल नकली शराब बनाने के लिए किया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि पूरी कार्यप्रणाली का पता लगाने तथा इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए जांच जारी है।
डीजीपी ने बताया कि डीएसपी सबडिवीजन मजीठा अमोलक सिंह और एसएचओ पुलिस स्टेशन मजीठा एसआई अवतार सिंह को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह घातक घटना हुई। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “हम सभी दुख की इस घड़ी में एकजुट हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि न्याय मिले और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।”
कार्यप्रणाली का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह ने कहा कि जांच से पता चला है कि स्थानीय वितरक प्रभजीत सिंह ने किंगपिन साहिब सिंह से 50 लीटर के जेरी कैन में भरा मेथनॉल रसायन प्राप्त किया था।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने लुधियाना स्थित केमिकल कंपनी साहिल केमिकल्स से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मेथनॉल का ऑर्डर दिया था।
एसएसपी ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि दिल्ली स्थित फर्म से किंगपिन साहिब सिंह द्वारा ऑर्डर की गई मेथेनॉल की एक और खेप भी स्थानांतरित हो रही है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही खेप पहुंचेगी, उसे बरामद करने और जब्त करने के लिए आबकारी और पुलिस टीमों को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस रैकेट में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 103, आबकारी अधिनियम की धारा 61ए और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत पुलिस स्टेशन मजीठा में एफआईआर संख्या 42/25 और अमृतसर ग्रामीण के पुलिस स्टेशन कथुनांगल में एफआईआर संख्या 16/25 दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
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