सिरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला से छेड़छाड़ और जातिसूचक गालियाँ देने के आरोपी एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जस्सनिया गाँव निवासी आरोपी मुकेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
नाथूसरी चोपता थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम के अनुसार, नाथूसरी चोपता क्षेत्र निवासी पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि 9 सितंबर को मुकेश उसके घर में जबरन घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उसे जातिसूचक गालियाँ दीं और उसके भाई के साथ मारपीट की।
उसके बयान और शुरुआती जाँच के आधार पर, बीएनएस की धारा 74, 75(2), 332(सी), 115 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जाँच का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक राज सिंह ने किया, जिन्होंने आगे की कार्यवाही के बाद बीएनएस की धारा 115(2) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) भी जोड़ी।
दुखद बात यह है कि इस घटना से व्यथित होकर पीड़िता के भाई आज़ाद ने ज़हर खा लिया और बाद में हिसार के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद, मामले में धारा 108 बीएनएस भी जोड़ दी गई।
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