October 19, 2024
National

मुजफ्फरनगर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर, 24 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को पॉक्सो अदालत ने 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अपर सत्र न्यायाधीश अंजली कुमार सिंह ने आरोपी व्यक्ति पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी अधिवक्ता विनय अरौरा ने बताया कि मामला 18 अप्रैल 2016 का है। जब 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी।

आरोपी पप्पू नाबालिग का अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गया। जहां उसने लड़की के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। लड़की ने घर पहुंच कर अपनी मां से आपबीती सुनाई। जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाना रतनपुरी में पप्पू नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी।

शासकीय अधिवक्ता विनय अरौरा ने बताया कि न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी पप्पू को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 27,000 रूपये का अर्थ दंड लगाया है।

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