अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने 6 मई, 2017 को उसकी 15 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, इस संबंध में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान बादशाहपुर निवासी कुलदीप के रूप में हुई। बाद में पुलिस ने एफआईआर में पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ दीं। संदिग्ध को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, “पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।”
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