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बलात्कार, अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में व्यक्ति को 14 साल की कैद

Man gets 14 years imprisonment for rape, kidnapping and abetment to suicide

सिरसा की एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार, अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में 25 वर्षीय जज राम को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आज यह फैसला सुनाया।

सरकारी वकील अमित मेहता के अनुसार, रानिया थाने में 23 जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया गया था। जाँच में पता चला कि आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर सिरसा के एक होटल में ले गया, जहाँ उसका यौन शोषण किया गया। जब लड़की को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, तो उसने ज़हर खा लिया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने लड़की के परिवार, होटल कर्मचारियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। जाँच के दौरान, एक हस्तलिखित नोट और उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, साथ ही मेडिकल और फ़ोरेंसिक सबूत भी मिले जिससे मामला और मज़बूत हुआ।

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