एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कुल्लू के विशेष न्यायाधीश द्वितीय अमित मंडयाल ने मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता के लिए चुवेश्वर नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया है।
कुल्लू के सनद गांव निवासी दोषी को 15 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में चुवेश्वर को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला 13 जनवरी 2021 का है, जब पुलिस को बंजार के घराटगढ़ के पास बड़ी मात्रा में चरस की डिलीवरी होने की सूचना मिली थी। तत्कालीन एसपी गौरव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए नाका लगाया।
14 जनवरी, 2021 को प्रातः 1:45 बजे तीन व्यक्तियों को अपने कंधों पर बोरे ले जाते हुए देखा गया, जिन्हें उन्होंने पुलिस को देखते ही छोड़ दिया और भागने का प्रयास किया।
दो संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जबकि पुलिस ने चुवेश्वर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अन्य दो संदिग्धों के नाम प्रदीप उर्फ मुरली और बिट्टू बताए। आरोपियों द्वारा फेंकी गई बोरियों की जांच की गई तो उनमें से कुल 110.90 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
आगे की जांच में एक अतिरिक्त संदिग्ध लोत राम की गिरफ़्तारी हुई, जिस पर मुख्य आरोपी और दो फरार व्यक्तियों के साथ साजिश रचने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत आरोप लगाया गया। हालाँकि, अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में प्रदीप और बिट्टू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
पुलिस ने इस सजा पर संतोष व्यक्त किया है, जो क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है। सरकारी वकील अनुज शर्मा ने मामले के विवरण और अदालत के फैसले की पुष्टि की।