हिसार की जिला अदालत ने जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने दोषी मनीष पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 24 सितंबर 2021 की रात को लापता हो गई थी।
बाद में, पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।


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