हिसार, 20 नवंबर जींद की एक विशेष और फास्ट-ट्रैक अदालत ने शनिवार को जींद जिले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंदर हास ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल की सजा सुनाई और दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना जमा करने में विफल रहने पर दोषी को दो साल और तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने 29 सितंबर, 2022 को 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में आईपीसी और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी की पहचान अमनजीत के रूप में की. आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और अपराध करने के बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
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