अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।पुलिस के अनुसार 6 दिसंबर 2021 को बादशाहपुर थाने में 13 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के संबंध में शिकायत मिली थी।
पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान राम कृपाल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के बारामऊ गांव का निवासी है।