November 24, 2024
Haryana

व्यक्ति को 7 साल की जेल और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के जुर्म में सात साल कैद और जुर्माना लगाया।

पुलिस के मुताबिक, अगस्त 2021 में 17 साल की लड़की ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ अश्लील हरकत की है। शिकायत के बाद सेक्टर 10ए थाने में उसके पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहनता से जांच की गई तथा सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए गए।

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा साक्ष्यों व गवाहों के साथ दायर आरोपपत्र के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को सात साल कैद व 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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