अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने कृषि भूमि में हिस्सेदारी के लिए अपने भाई की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मृतक की पहचान जिले के गोहाना क्षेत्र के रभड़ा गांव निवासी अमन (26) के रूप में हुई है। घटना की सूचना 22 सितंबर 2022 को गोहाना सदर पुलिस को दी गई थी। मृतक के पिता आजाद सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसका बड़ा बेटा जितेंद्र अंधा था और वह अपने छोटे बेटे अमन के साथ रहता था, जबकि उसका मझला बेटा कृष्ण आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था।
उसके पास करीब तीन एकड़ कृषि भूमि थी और वह अमन के साथ मिलकर जमीन जोतता था। जेल से आने के बाद कृष्ण ने अपने हिस्से की जमीन मांगनी शुरू कर दी, लेकिन उसने और अमन ने उसे जमीन देने से मना कर दिया। जिसके बाद उसने कई बार अमन को जान से मारने की धमकी दी थी।
उन्होंने आगे बताया कि 22 सितंबर को उनका बेटा अमन अपने घर पर एक ग्रामीण के साथ बैठा था, तभी कृष्ण एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और अमन पर तीन फायर किए। गोली लगने से वह गिर गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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