यमुनानगर: जिला अदालत, जगाधरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) आरपी सिंह ने एक व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसे प्रतिबंधित दवाओं के 1,440 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने साढौरा के दोषी कुलदीप कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मादक पदार्थ ले जाने के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई

Man sentenced to 10 years in prison for carrying drugs