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नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Man sentenced to 20 years rigorous imprisonment for raping minor

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार 9 फरवरी 2021 को पश्चिम महिला थाने में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने की शिकायत मिली थी।

पुलिस स्टेशन में पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने 19 फरवरी, 2021 को नूंह जिले के बिच्छोर गांव के मोहम्मद ताज उर्फ ​​राहुल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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