जगाधरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) ने आज छह वर्षीय बच्ची के यौन शोषण और हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने बताया कि दोषी राजेश कुमार (24) पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आदेश के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। लड़की के पिता ने 20 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी शाम को घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी।
उन्होंने बताया कि एक ग्रामीण ने उन्हें बताया था कि उनके गांव का राजेश कुमार लड़की को खेतों की ओर ले जाता हुआ देखा गया था। बाद में शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया।
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