मंडी, 2 जनवरी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) मंडी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामले में जिले के पांच थोक और खुदरा विक्रेताओं पर 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में अभियोजन का पक्ष लेते हुए एडीएम ने प्रतिष्ठान मालिकों पर यह जुर्माना लगाया.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मंडी डॉ. मदन कुमार ने कहा कि देहर के मूल निवासी ललित कुमार द्वारा बेची जा रही चना दाल का एक नमूना गलत ब्रांडेड पाया गया। 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
गोहर के चच्योट तहसील के मूल निवासी चेतन शर्मा पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि नैक्लोजाइम प्लस सिरप का नमूना घटिया पाया गया। बड़ी का नमूना घटिया पाए जाने पर डेहर के निखिल कुमार गुप्ता पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। एडीएम ने कहा कि घी का नमूना फेल होने पर नेरचौक के अनंत राम पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और चक्कर के मूल निवासी निशांत शर्मा पर ‘नमकीन’ का नमूना गलत पाए जाने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीएम ने मंडी जिला के सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को आगाह किया कि यदि खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।