N1Live National मणिपुर: 5 जिलों में 18 अप्रैल तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया गया
National

मणिपुर: 5 जिलों में 18 अप्रैल तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया गया

Manipur: Internet ban extended in five districts till April

17 अप्रैल । मणिपुर सरकार ने गुरुवार को इंफाल घाटी के पांच जिलों में ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। मौजूदा कानून-व्यवस्था की चिंताओं के मद्देनजर यह फैसला लिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के प्रसार के बारे में चिंताओं के कारण यह कदम जरूरी हो गया था।

मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं पर पहली बार 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में एक घातक बम हमले के कुछ घंटों बाद तीन दिनों के लिए निलंबन लगाया गया था। कथित तौर पर संदिग्ध कुकी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में दो बच्चों की जान चली गई और उनकी मां घायल हो गईं। ​

उसके बाद से, इन पाबंदियों को कई बार बढ़ाया गया है, हर बार आमतौर पर सिर्फ 2 दिन के लिए। यह रोक सिर्फ 5 जिलों में लगाई गई है: इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर। इसका मकसद है कि कोई हिंसा न फैले और हालात बिगड़ने न पाएं।

आयुक्त-सह-सचिव (गृह) एन अशोक कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, निलंबन बढ़ाने का निर्णय इन जिलों में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया।

अधिसूचना में कहा गया कि राज्य सरकार मोबाइल डेटा उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण और नियामक तंत्र के लिए अपर्याप्त तकनीकी व्यवहार्यता का हवाला देते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल डेटा सेवाओं और वीपीएन एक्सेस को निलंबित करना जारी रखना आवश्यक समझती है। ​

अधिकारियों ने गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के संभावित दुरुपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की

अधिसूचना में कहा गया, “गलत सूचना और झूठी अफवाहों का प्रसार और बड़ी संख्या में एसएमएस संदेश भेजने से आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को इकट्ठा करने में मदद मिल सकती है। इससे आगजनी, बर्बरता और अन्य हिंसक गतिविधियों के माध्यम से जीवन की हानि और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, जिसके लिए नियंत्रण तंत्र अभी भी खराब है।”

इसने आगे चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। अलग-अलग अधिसूचनाओं में इंफाल घाटी के पांच जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की। ​

प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिससे निवासियों को आवश्यक और अत्यावश्यक गतिविधियां करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू में छूट की अवधि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक है।

आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि छूट अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। इसमें लाठी, पत्थर, बिना लाइसेंस वाली आग्नेयास्त्र, या कोई भी वस्तु शामिल है जिसे संभावित रूप से आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ​

संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दुकानों और खुदरा दुकानों को भी छूट के घंटों के दौरान संचालित करने की अनुमति दी गई है।

इस बीच, बिष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को हुए बम हमले के बाद, बड़ी संख्या में महिलाओं और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों सहित हजारों लोग इंफाल घाटी जिलों में दैनिक विरोध रैलियां आयोजित कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हमले की कड़ी निंदा की है और जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं।

मणिपुर सरकार पहले ही इस घातक घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप चुकी है।

Exit mobile version