जालंधर (पंजाब), 12 अप्रैल, 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक और बड़ी सफलता मिली है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर ग्रेनेड हमले में शामिल मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश (यूपी) के सैदुल अमीन को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी शनिवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल की रात को सेंट्रल टाउन जालंधर स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर विस्फोट हुआ।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई थी।
यह घटनाक्रम जालंधर के भारगो कैंप निवासी सतीश उर्फ काका उर्फ लक्की तथा जालंधर के गढ़ा रोड निवासी हैरी नामक दो स्थानीय सहयोगियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुआ है, जिन्होंने आरोपी सैदुल अमीन को रसद संबंधी सहायता प्रदान की थी।
इस साजिश की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान स्थित आईएसआई प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के करीबी सहयोगी जीशान अख्तर ने रची थी, जबकि पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस कमिश्नर (सीपी) जालंधर धनप्रीत कौर के साथ जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी आरोपी सैदुल अमीन को कई राज्यों में गहन तलाशी के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा, “यह गिरफ्तारी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में पंजाब पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच निर्बाध समन्वय का प्रमाण है।”
डीजीपी ने कहा कि चल रही जांच में ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वालों के साथ वित्तीय संबंध का भी पता चला है, जिसके तहत हरियाणा के आरोपी अभिजोत की भूमिका भी प्रकाश में आई है, जिसे हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया था।
उन्होंने कहा कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस उसे आगे की जांच के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हमले से जुड़े संचालकों, वित्तीय समर्थकों और संभावित विदेशी कनेक्शनों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
जालंधर के पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 324(3) और 61(2) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर नंबर 27 दिनांक 8/4/2025 को मामला दर्ज किया जा चुका है।
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