नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दूध उत्पादों के प्रसंस्करण में लगे पंजाब के एक व्यवसायी के परिसरों पर छापेमारी की।
एक आधिकारिक बयान में, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि तलाशी “27 दिसंबर को प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (PMPPL), इसके निदेशकों चरणजीत सिंह बजाज, लिवतार बजाज और गुरदीप कौर, उनसे जुड़ी संस्थाओं और उनके 11 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में शुरू की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी के खिलाफ पूर्व में दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने “जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों को वास्तविक और अन्य अपराधों के रूप में प्रस्तुत करने का अपराध किया और बैंक द्वारा प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं 62.13 करोड़ रुपये थीं।” और 31 अक्टूबर, 2019 तक कुल एनपीए राशि 60.74 करोड़ रुपये थी। इसने आगे आरोप लगाया: “बढ़े हुए टर्नओवर के आधार पर लिया गया ऋण … संस्थाओं द्वारा डायवर्ट या साइफन किया गया था।”
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि संपत्ति के दस्तावेज, मोबाइल फोन और लगभग 1.15 करोड़ रुपये की नकदी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी वाले परिसरों से जब्त की गई है।
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