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हरियाणा में सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट वाला कोई भी वाहन नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा कोई वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी ढाबे पर कोई सरकारी बस खड़ी नहीं मिलनी चाहिए।

विज आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी महाप्रबंधकों को प्रतिदिन बस स्टैंडों का निरीक्षण करने तथा बिना परमिट के चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बसों के आगमन, प्रस्थान और समय-सारणी की व्यापक निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।

विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाए तथा पदोन्नति में देरी न हो। उन्होंने वाहनों की फिटनेस जांच के लिए नए तकनीकी उपकरणों की खरीद पर जोर दिया। परिवहन मंत्री ने बस चालकों व परिचालकों की फिटनेस के लिए नीति बनाने, उनके स्वास्थ्य व फिटनेस से संबंधित मानक तय करने के भी निर्देश दिए।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि राज्य में 4,040 बसें, 24 डिपो और 13 उप-डिपो हैं, जिनमें राज्य के भीतर 649 रूट, राज्य के बाहर 443 रूट और 877 ग्रामीण रूट हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बसें प्रतिदिन लगभग 11 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, जिनमें प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं।

बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, राज्य परिवहन विभाग के निदेशक सुजान सिंह, परिवहन आयुक्त यशेन्द्र सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 

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