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अल्पसंख्यक पैनल ने राज्यों से आनंद विवाह अधिनियम लागू करने, सिखों के लिए विवाह पंजीकरण नियम बनाने को कहा

नई दिल्ली, 18 जनवरी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सभी राज्य सरकारों को आनंद विवाह अधिनियम को लागू करने और इसके तहत सिखों के लिए विवाह पंजीकरण नियम बनाने के लिए लिखा है।

एनसीएम के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि आयोग को देश के विभिन्न राज्यों में आनंद विवाह अधिनियम लागू नहीं होने के संबंध में अभ्यावेदन मिल रहे हैं, जिसके कारण सिखों को अपनी शादी के पंजीकरण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

“अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। हालांकि, कोई नियम नहीं बनाया गया है। 2012 में, इसमें ‘कारज’ (जिसका शाब्दिक अर्थ ‘काम’ है लेकिन ‘आनंद’ के साथ लिखे जाने पर सिख विवाह समारोह का उल्लेख हो सकता है) शब्द जोड़कर इसमें संशोधन किया गया है।

एक बयान में, आयोग ने कहा कि अधिकांश सिख पंजाब में रहते हैं, हालांकि, पंजाब की राज्य सरकार ने अब तक कभी नियम नहीं बनाए हैं।

“विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केवल प्रोफार्मा तैयार किया गया है। NCM ने सभी राज्य सरकारों से आनंद मैरिज एक्ट लागू करने का अनुरोध किया है, ”लालपुरा ने कहा।

उन्होंने कहा कि यह पाया गया है कि केरल, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में आनंद विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि एनसीएम ने सभी राज्य सरकारों को 14 दिसंबर को पत्र लिखकर अपने-अपने राज्यों में इसे अधिसूचित करने के लिए कहा था।

 

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