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नूंह में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवाएं निलंबित, धारा 144 लागू

Mobile internet, SMS services suspended in Nuh, Section 144 imposed

गुरुग्राम, 15 सितंबर । हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है, साथ ही शुक्रवार से दो दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है।

जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है।

राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है: “नूंह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 15 से 16 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए लागू किया जाएगा।”

अधिकारियों ने कहा कि भड़काऊ सामग्री और अफवाहें फैलाने के लिए इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना थी।

सूत्रों ने बताया कि नूंह प्रशासन ने राज्य सरकार से जिले में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था।

कांग्रेस विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।

31 जुलाई को नूंह में बृजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।

गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद समेत कई अन्य जिलों में फैली हिंसा में 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे।

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