तीन महीने से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद, मोगा की अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) चारुमिता शेखर को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा द्वारा आधिकारिक तौर पर उनके कर्तव्यों पर बहाल कर दिया गया है।
उनकी बहाली इस शर्त के साथ हुई है कि भूमि अधिग्रहण विवाद में उनकी कथित संलिप्तता की चल रही जांच जारी रहेगी।
चारुमिता को पिछले साल 6 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-703 परियोजना (धरमकोट-शाहकोट खंड) के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित जटिल ‘दोहरे मुआवजे’ विवाद के सिलसिले में निलंबित कर दिया गया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भूस्वामियों ने अधिक मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। बाद की जांच से पता चला कि यह भूमि 1963 से ही सरकारी संपत्ति हो सकती है।
चारुमिता ने लगातार किसी भी प्रकार के गलत काम से इनकार किया है, उनका कहना है कि उन्होंने “भूमि उपयोग परिवर्तन” (सीएलयू) को मंजूरी नहीं दी थी और मुआवजे की धनराशि सरकारी खाते में ही रही और कभी भी निजी व्यक्तियों को वितरित नहीं की गई।
2014 बैच की पीसीएस अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग-703 पर स्थित जमीन के लिए 3.7 करोड़ रुपये के आवंटन में अनियमितताओं के सामने आने के बाद जांच से दरकिनार कर दिया गया था। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 1963 से ही राज्य की संपत्ति रही इस जमीन को नए सिरे से अधिग्रहित किया गया था। चारुमिता ने शुरू से ही अपने कार्यों का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राज्य को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ क्योंकि विवादित धनराशि कभी जारी नहीं की गई।

