चंडीगढ़, 4 जून, 2025: कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज पंजाब कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का स्वागत करते हुए इन्हें ऐतिहासिक और व्यापारी हितैषी बताया।
उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से छोटे दुकानदारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी तथा आय के अवसर बढ़ाकर तथा कारोबार को आसान बनाकर श्रमिक वर्ग के उत्थान में मदद मिलेगी।
सुधारों के बारे में बताते हुए भगत ने कहा कि पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन से राज्य भर के लगभग 95 प्रतिशत छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी।
बहुत लम्बे समय से छोटे व्यवसायों को पुरानी प्रक्रियाओं और लालफीताशाही के कारण पीछे रखा गया है।
आज के निर्णय से व्यवसाय संचालन सरल होगा, कानूनी जटिलताएं कम होंगी तथा पंजाब के श्रमिक वर्ग के लिए अधिक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।
भगत ने कहा कि ये सुधार व्यवसाय को आसान बनाने और श्रमिक कल्याण के बीच सही संतुलन बनाते हैं।
उन्होंने बताया, “कर्मचारियों के लिए अधिकतम स्वीकार्य ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। दैनिक कार्य समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है, और प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दोगुना भुगतान किया जाना चाहिए।”
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए श्री भगत ने कहा कि 20 कर्मचारियों तक को रोजगार देने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परिचालन शुरू करने के लिए अब किसी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
इस निर्णय से राज्य भर के हजारों छोटे व्यवसायों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
20 से अधिक कर्मचारियों वाली व्यावसायिक इकाइयों के लिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवश्यक अनुमति 24 घंटे के भीतर प्रदान कर दी जाएगी – जिससे लालफीताशाही प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मंत्री ने कहा कि ये निर्णय मुख्यमंत्री मान के भ्रष्टाचार मुक्त, व्यापार-अनुकूल पंजाब के स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
अनावश्यक बाधाओं को दूर करके तथा छोटे व्यवसायों को स्वतंत्रता देकर राज्य सरकार ने जमीनी स्तर से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है।