अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने कांगड़ा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों सोनू कुमार और अनीता देवी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 26 जुलाई, 2024 को लड़की के लापता होने की शिकायत के बाद शाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला कि बच्ची अनीता देवी के साथ थी। आगे की जांच में पता चला कि लड़की की हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के मुताबिक, अनीता देवी ने सोनू कुमार के साथ मिलकर अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या करने की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लड़की का शव बरामद कर लिया, जिसकी पहचान आरोपियों ने की। एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कपड़े, चप्पल, पत्थर और अन्य सबूत बरामद किए। सबूतों की जांच के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

