May 23, 2025
Chandigarh

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने नागरिकों से छूट का लाभ उठाने के लिए आकलन वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने का आग्रह किया

चंडीगढ़, 22 मई, 2025: चंडीगढ़ नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने शहर के सभी संपत्ति मालिकों और संस्थानों से आग्रह किया है कि वे आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपने संपत्ति कर और सेवा शुल्क का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर करें ताकि जुर्माने से बचा जा सके और आकर्षक छूट का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि छूट अवधि का कोई विस्तार 31 मई, 2025 से आगे नहीं दिया जाएगा।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, करदाता निम्नलिखित तिथियों पर या उससे पहले भुगतान करके आवासीय भूमि और भवनों पर 20% तक की छूट और वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और सरकारी संपत्तियों पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं:

  • 31 मई, 2025, नकद या ऑनलाइन भुगतान के लिए
  • चेक या डिमांड ड्राफ्ट भुगतान के लिए 27 मई 2025

आयुक्त अमित कुमार ने शहर के विकास के लिए समय पर कर भुगतान के महत्व पर जोर देते हुए कहा:
“संपत्ति कर का समय पर भुगतान आवश्यक नगरपालिका सेवाओं और विकास कार्यों की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। हम प्रत्येक नागरिक को छूट का लाभ उठाकर और दंड से बचकर चंडीगढ़ की प्रगति में जिम्मेदारी से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।”

उन्होंने चेतावनी दी कि 31 मई, 2025 के बाद किए गए भुगतान पर 1 अप्रैल, 2025 से भुगतान के महीने तक लागू 12% वार्षिक ब्याज के साथ अतिरिक्त 25% जुर्माना लगेगा।

भुगतान विधियाँ:

चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित के पक्ष में जारी किए जाने चाहिए:

  • आवासीय संपत्तियों के लिए “आवासीय संपत्ति कर आयुक्त, एमसी चंडीगढ़”
  • अन्य सभी संपत्ति श्रेणियों के लिए “संपत्ति कर आयुक्त, एमसी चंडीगढ़”

अतिरिक्त जानकारी:

  • वित्तीय वर्ष के लिए कचरा संग्रहण शुल्क भी वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी भवनों के लिए संपत्ति कर के साथ वसूला जाएगा, जहां यह पहले से ही पानी के बिलों में शामिल नहीं है।
  • सरकारी भवनों को लागू संपत्ति कर का 75% सेवा शुल्क देना होगा।

आयुक्त ने पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल शासन के लिए निगम की प्रतिबद्धता दोहराई। पूछताछ या सहायता के लिए, करदाता एमसीसी कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में कर शाखा में जा सकते हैं या कार्य दिवसों में 0172-5021618 पर कॉल कर सकते हैं।

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